भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है और 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नियमों की लगातार अनुपालना न करने और सामग्री पर्यवेक्षण से जुडी चिंताओं के कारण पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई ने निर्देश दिया है कि किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉप-अप की अनुमति नही दी जाएगी हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबेक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहको को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेषराशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। रिर्जव बैंक ने कहा है कि वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को किसी भी स्थिति मे 29 फरवरी तक समाप्त कर दिया जाएगा।
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