भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने ग्राहक को जानिए – केवाईसी और अन्य नियमों के उल्लघंन के मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर पांच करोड 39 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंस संबंधी दिशा-निर्देशों, असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की जानकारी देने संबंधी दिशा-निर्देशों और यूपीआई तंत्र सहित सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के कुछ प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है।
आरबीआई ने कहा है कि केवाईसी की विशेष जांच से पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान लेन-देन पर निगरानी नहीं रखी। बैंक ने कुछ ग्राहकों के अग्रिम खातों में दिनभर के लेन-देन के बाद बची राशि की विनियामक सीमा का उल्लंघन किया और साइबर सुरक्षा घटना की जानकारी देने में देरी की।
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