Categories: News-Headlines

PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केवल एक पंजीकरण की आवश्यकता वाले प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) संबंधी विनियमों को अधिसूचित किया

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने व्यवसाय करने में आसानी और डिजिटल मोड के अधिक उपयोग के उद्देश्यों से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) विनियम 2023 को अधिसूचित किया।

इस अधिसूचना के साथ, बैंक और गैर-बैंक ऑन-बोर्ड एनपीएस ग्राहकों के लिए पीओपी के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब, उन्हें एनपीएस के लिए पहले कई पंजीकरणों के बजाय केवल एक ही पंजीकरण की आवश्यकता होगी और वे व्यापक डिजिटल उपस्थिति के साथ केवल एक शाखा के साथ काम कर सकते हैं। आवेदनों के निपटारे की समयसीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।

सरलीकरण की उपरोक्त प्रक्रिया अनुपालन की लागत को कम करने और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा करने से संबंधित केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुरूप है।

Leave a Comment

Recent Posts

जन-जन की गिनती, राष्ट्र की प्रगति: जनगणना-2027 का ऐतिहासिक अभियान शुरू

नई दिल्ली, जून 2026। भारत ने विश्व के सबसे बड़े जनगणना अभियान की दिशा में… Read More

11 hours ago

दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए।

दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं राष्ट्रीय… Read More

20 hours ago

This website uses cookies.