राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केरल में कोच्चि में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र स्थल पर आग लगने की घटना के लिए कोच्चि नगर निगम को दोषी मानते हुए 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने नगर निगम से कूड़े के ढेरों में आग लगने के कारण लोगों को हो रही स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने को भी कहा है।
इस महीने की दो तारीख को कोच्चि में कचरा स्थल पर आग लगने का मामला केरल उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है। न्यायालय ने भी कहा है कि ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र ने कचरा प्रबंधन संबंधी सभी नियमों की अनदेखी की है।
आग लगने के बाद स्थानीय लोगों को घर में ही रहने को कहा गया था और अस्पतालों से आपात व्यवस्था की तैयारी करने का अनुरोध किया गया था।
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