राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केरल में कोच्चि में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र स्थल पर आग लगने की घटना के लिए कोच्चि नगर निगम को दोषी मानते हुए 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने नगर निगम से कूड़े के ढेरों में आग लगने के कारण लोगों को हो रही स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने को भी कहा है।
इस महीने की दो तारीख को कोच्चि में कचरा स्थल पर आग लगने का मामला केरल उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है। न्यायालय ने भी कहा है कि ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र ने कचरा प्रबंधन संबंधी सभी नियमों की अनदेखी की है।
आग लगने के बाद स्थानीय लोगों को घर में ही रहने को कहा गया था और अस्पतालों से आपात व्यवस्था की तैयारी करने का अनुरोध किया गया था।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत केरल में नशीले पदार्थों के खिलाफ… Read More
केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि “खेत बचाओ अभियान” सिर्फ जागरूकता… Read More
दुल्हन की आंख खुली तो सीने पर था पायलट पति का शव, शादी के कुछ… Read More
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत-पाकिस्तान सीमा (IPB) से लगे… Read More
कटरीना की जिंदगी में आ गए 'गजपति कुलपति', कनेक्शन जानकर होगी हैरानी, फैमिली टाइम में… Read More
JEE Advanced 2026 Result: रिजल्ट, रैंक और कटऑफ को लेकर बड़ी अपडेट देश की सबसे… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment