झारखंड सरकार ने चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आज सवेरे समाप्त होने के बाद अनलॉक -5 के दौरान कई और छूट देने की घोषणा की है। सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर शाम आठ बजे तक खुले रहेंगे। राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन यथावत रहेगा।
राज्य में सक्रिय COVID-19 मामलों की संख्या में गिरावट के बाद अनलॉक-5 में और ढील दी गई है। सोमवार से शनिवार तक सभी दुकानों और शॉपिंग माल्स को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और बार अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। स्टेडियम, जिम और पार्क भी आज से खुलेंगे। धार्मिकस्थल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा। सरकारी और निजी दफ्तरों 50 फीसदी कर्मियों के साथ काम करेंगे। बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवनों को अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक परिवहन को भी प्रतिबंधित बैठने की व्यवस्था के साथ अनुमति दी गई है। अंतर-राज्यीय बस सेवाओं को प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन अंतर-जिला बसें अब 50 प्रतिशत बैठने की व्यवस्था के साथ आवागमन करेंगी। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों के लिए ई पास जरूरी होगा। शनिवार को शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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