गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (जीआईएफटी आईएफएससी) को ‘ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब’ के रूप में विकसित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 26 मार्च, 2024 को चेयरपर्सन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
इस विशेषज्ञ समिति का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में किया गया था, जिसमें बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3(1)(ई)(xiv) के तहत ‘वित्तीय सेवाओं’ के रूप में अधिसूचित किया गया था। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अध्यक्ष ने की थी। इस समिति में उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के विशेषज्ञ शामिल थे।
विशेषज्ञ समिति ने भारत में आईएफएससी से बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं शुरू करने के लिए एक व्यापक नियामक व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, समिति ने जीआईएफटी आईएफएससी को ‘ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब’ के रूप में बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कई सिफारिशें भी की हैं, जिनमें कार्यबल के कौशल और दक्षता को बढ़ाने के उपाय भी शामिल किए गए हैं।
अपनी रिपोर्ट में समिति ने जीआईएफटी आईएफएससी के लिए बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता पर प्रकाश डाला है, जो प्रतिभाशाली कार्यबल के लिए रोजगार के लिए अधिक अवसरों का सृजन करेगा।
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