कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन-ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना में जमा राशियों को निकालने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह अनुमति उन्हीं कर्मचारियों की दी जाएगी, जिनकी सेवा में छह महीने से कम का समय बाकी है। अबतक छः महीने से कम शेष सेवा अवधि वाले अंशदाताओं को केवल अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से राशि निकालने की अनुमति थी।
ईपीएफ की 232वीं बैठक के दौरान ये निर्णय लिए गए:
बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कामकाज पर 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी और इसे संसद के समक्ष रखने के लिए सरकार को सिफारिश की।
बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 1952, कर्मचारी पेंशन (ईपीएस) योजना 1995 और कर्मचारी जमा लिंक बीमा (ईडीएलआई) योजना 1976 के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट के साथ, ऑडिट हुए वार्षिक खाते को मंजूरी दी है और इसे संसद के समक्ष रखने के लिए सरकार को सिफारिश की।
बोर्ड ने सरकार को ईपीएस में कुछ संशोधनों की सिफारिश की। ऐसे सदस्यों को आनुपातिक पेंशन के लाभ दिए जाएं जो 34 वर्षों से अधिक समय से इस योजना में रहे हैं। ऐसा “35 वर्ष से कम” वाले वर्ष से “42 वर्ष से कम” वाले वर्ष के लिए कारकों को शामिल करके किया जाए। छह महीने से कम की सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ दें और छूट के मामलों में या ईपीएस 95 से छूट रद्द होने के मामले में समान हस्तांतरण मूल्य गणना को सक्षम करें।
बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सूचना सुरक्षा नीति को मंजूरी दी। यह नीति विभिन्न सुरक्षा नियंत्रणों पर प्रकाश डालती है जिन्हें संगठन के भीतर लागू किए जाने की जरूरत है।
बोर्ड ने सर्वर डेटाबेस और डेटाबेस लाइसेंस की खरीद और भंडारण के लिए आईटी हार्डवेयर की खरीद के लिए एक सामान्य नीति को मंजूरी दी।
बोर्ड ने उपयुक्त सरकार को सिफारिश के लिए ईपीएफ योजना से छूट को छोड़ने/रद्द करने के 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
बोर्ड ने नए ईटीएफ निर्माताओं और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के आने तक ईटीएफ निर्माताओं और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी। बोर्ड ने नए बाहरी समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति को भी मंजूरी दी।
बोर्ड ने सीबीटी के अध्यक्ष को अधिकृत किया कि वे कार्यकारी समिति और उसकी दो उप-समितियों यानी आईटी उप-समिति और मानव संसाधन उप-समिति, वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति, छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समिति और पेंशन एवं ईडीएलआई कार्यान्वयन समिति में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नामित करें।
उन्होंने इसकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) इकाइयों के लिए एक मोचन नीति को मंजूरी दी। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर की गणना के लिए आय में शामिल किए जाने वाले पूंजीगत लाभ की बुकिंग के लिए कैलेंडर वर्ष 2018 की अवधि के दौरान खरीदी गई ईटीएफ इकाइयों के मोचन को भी मंजूरी दी।
संगठन ने एक डॉक्यूमेंट ईपीएफओ विजन @ 2047 तैयार किया है जो चिंतन शिविर में गहन विचार-विमर्श का नतीजा है। बोर्ड ने इस दस्तावेज़ में उल्लिखित प्रमुख रणनीतियों और पहलों पर चर्चा की जो ईपीएफओ को समाज के सभी वर्गों को विश्व स्तरीय सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में वैश्विक बेंचमार्क से मेल खाने में मदद करेंगी। ये मुद्दे अगले पांच वर्षों में इस कवरेज को 10 करोड़ तक बढ़ाने, सेवाओं के विस्तार के लिए प्रवर्तन से बजाय सुगमता पर शिफ्ट होकर ईज़ ऑफ कम्पलायंस लाने, भविष्य के लिए तैयार और तकनीक के लिए तैयार कार्यबल के लिए ईपीएफ कर्मयोगी विकसित करने, संतुष्ट लोगों के लिए निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने और पेंशनभोगियों के लिए सेवाओं को प्राथमिकता देकर भविष्य की तैयारी करने के तरीकों और साधनों से संबंधित हैं।
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