प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। अरविंद केजरीवाल को धनशोधन निवारण अधिनियम- पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कराने को भी कहा गया है।
यह दूसरा मौक़ा है, जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलके के तहत समन जारी किया गया है। निदेशालय, दिल्ली आबकारी नीति से जुडे धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए उन्हें पहले ही कई समन भेज चुकी है। अरविंद केजरीवाल निदेशालय के आठ समन को गैर-कानूनी कहकर टाल चुके हैं। निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में नवीं बार समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पेश होने को कहा है।
दिल्ली जल बोर्ड मामले में, निदेशालय का आरोप है कि इस विभाग के एक अनुबंध में भ्रष्टाचार से मिले रिश्वत की राशि आम आदमी पार्टी के चुनाव कोष में डाल दी गई थी। पिछले महीने निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार, राज्यसभा के सांसद एन. डी. गुप्ता, बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेंमारी की। केन्द्रीय अनवेषण ब्यूरो – सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप है कि बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने 38 करोड रूपये का एक अनुबंध एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कम्पनी को दिया जो तकनीकी रूप से पात्र नहीं थी। निदेशालय ने इस वर्ष जनवरी में, इस मामले में मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और एक ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था।
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