प्रवर्तन निदेशाल (ED) ने अमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम- फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। ED ने इन पर तकरीबन 62 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ED ने कहा है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल यू.के. ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रूट से अपनी भारतीय संस्था को भारी मात्रा में विदेशी धन दिया है। इसका इस्तेमाल भारत में गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने में किया गया है।
ED ने कहा है कि अमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इस तरह की गतिविधियां चलाकर विदेशी योगदान नियमन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल को गृह मंत्रालय ने एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकरण के अनुमति नहीं दी है।
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