प्रवर्तन निदेशाल (ED) ने अमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम- फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। ED ने इन पर तकरीबन 62 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ED ने कहा है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल यू.के. ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रूट से अपनी भारतीय संस्था को भारी मात्रा में विदेशी धन दिया है। इसका इस्तेमाल भारत में गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने में किया गया है।
ED ने कहा है कि अमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इस तरह की गतिविधियां चलाकर विदेशी योगदान नियमन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल को गृह मंत्रालय ने एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकरण के अनुमति नहीं दी है।
भारत के औषधि क्षेत्र में नवाचार और व्यावहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-अकादमिक… Read More
सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण- एसआईआर के बाद मतदाता सूची… Read More
भारत ने सार्क मुद्रा विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत मॉलदीव के लिए तीन हजार करोड रुपए… Read More
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी अदालत किसी महिला विशेष रूप से नाबालिग… Read More
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास… Read More
मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में सोमवार… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment