भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय संगठित ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बड़े ऑपरेशन में, मिजोरम में भारत-म्यांमा सीमा के रास्ते भारत में तस्करी कर लाई गई 26 किलोग्राम मेथामफेटामाइन गोलियां 19.01.2025 को असम के कछार जिले केद्वारबंद बाजार इलाके में जब्त की। इस ऑपरेशन में असम राइफल्स, सिलचर के कर्मियों ने सहायता की।
19.01.2025 को डीआरआई ने असम के सिलचर में एक ट्रक से 26 किलोग्राम मेथमफेटामाइन गोलियां जब्त की
इस संबंध में एक व्यक्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अवैध ड्रग्स बाजार में जब्त की गई ड्रग्स का मूल्य 26 करोड़रुपए होने का अनुमान है। इस बड़ी अवैध नशीली दवा की खेप को अशोक लीलैंड ट्रक में विशेष रूप से निर्मित कैविटी में ले जाया जा रहा था।
एक अन्य मामले में, डीआरआई ने 20.01.2025 को त्रिपुरामें अगरतलाके बाहरी इलाके में एक ट्रक से 6 करोड़ रुपए की6 किलोग्राम मेथामफेटामाइन गोलियां जब्त कीं। मादक पदार्थ ट्रक के डैशबोर्ड के नीचे छिपा हुआ पाया गया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी और ट्रैफिकिंग के खतरे से निपटने और क्षेत्र में ड्रग डीलरों और सिंडिकेट के नेटवर्क को खत्म करने के अपने निरंतर प्रयास में, डीआरआई ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान यानी अप्रैल 2024 सेअब तक पूर्वोत्तर में प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी और तस्करी के 36 मामले दर्ज किए हैं और70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सात महिलाएं हैं।
जब्त की गई प्रतिबंधित दवाओं में 231 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामाइन टैबलेट, 16 किलोग्राम हेरोइन, 1,375 किलोग्राम गांजा (कैनबिस) और 3.7 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खरपतवार शामिल हैं, जिनकी कीमत 355 करोड़ रुपए है। अवैध दवाओं को छिपाने और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए बत्तीस वाहनों (19 कारों और 13 ट्रकों) को भी जब्त कर लिया गया है।
हवाई यात्रियों द्वारा उत्तर पूर्वी भारत में हाइड्रोपोनिक खरपतवार की तस्करी नया चलन है। हाइड्रोपोनिक खरपतवार एक प्रकार का मारिजुआना है जो भांग के पौधों से प्राप्त होता है। यह मिट्टी पर पारंपरिक तरीके से नहीं उगाए जाते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाए जाते हैं।
डीआरआई ने 17.12.2024 को मेघालय के शिलांग में एक ट्रक से 242 किलोग्राम गांजा जब्त किया। जांच के बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालयों में मामले दायर किये गये हैं।
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