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4,540 कंपनियों को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल किया गया

30 जून 2021 तक, 4,540 कंपनियों को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल किया गया था। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी।

समाधान की स्थिति के संदर्भ में जानकारी देते हुए, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 30 जून 2021 तक 394 कंपनियों का समाधान किया गया था, जिसमें वित्तीय संस्थानों सहित वित्तीय लेनदारों (एफसी) के कुल 6.80 लाख करोड़ रुपये के दावे थे, जिनमें से 2.45 लाख करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो इन दावों का 36 प्रतिशत है।

मंत्री महोदय ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉरपोरेट देनदार (सीडी) की दिवाला समाधान प्रक्रिया बाजार संचालित है और इसका परिणाम बाजार क्षमताओं पर निर्भर करता है जो हर मामले और हर क्षेत्र में अलग-अलग होता है। लेनदारों द्वारा वसूल किया गया मूल्य कोड के तहत मामले की स्वीकृति की स्थिति में उपलब्ध संपत्ति पर निर्भर करता है। मामलों का विवरण भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (www.ibbi.gov.in) की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

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