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हरियाणा: सात वर्षीय बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म और उसकी हत्‍या के मामले में दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई

हरियाणा में कैथल की अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय और जिला जज डॉ. गगनदीप कौर ने सात वर्षीय एक बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म और उसकी हत्‍या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। इस बच्‍ची को दुष्‍कर्म के बाद गला घोंटकर मार दिया गया था और उसका शव पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। दोषी व्‍यक्ति को मौत की सजा देने के अलावा उस पर 13 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इस बच्‍ची के माता-पिता को 30 लाख का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। इस मुआवजे का भुगतान राज्‍य सरकार करेगी। इस मामले की शिकायत पिछले साल आठ अक्‍टूबर को कलायत पुलिस थाने में की गई थी।

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