सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग-ओ.बी.सी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को आगले आदेशों तक स्थानीय निकाय चुनाव में ओ.बी.सी के उम्मीदवारों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर चुनावी प्रक्रिया आगे न बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य तीन जांच का पालन किये बिना ओ.बी.सी. आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को भी नामंजूर कर दिया।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार की पीठ ने कई रिट याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसमें स्थानीय निकाय चुनाओं में पिछड़ा वर्ग की श्रेणी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब स्थानीय निकायों की ओ.बी.सी. श्रेणी की आरक्षित सीटों के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक रहेगी लेकिन सामान्य वर्ग सहित अन्य आरक्षित सीटों पर चुनावी कार्यक्रम जारी रहेंगे।
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