सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एस. सिंघवी ने पवन खेड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने माफी मांगी है और वह एक गलती थी। असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें (पवन खेड़ा) गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।
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