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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टु खेल से संबंधित कानून को सही ठहराया

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टू खेल से संबंधित कानून को सही ठहराया है। न्यायाधीश के. एम. जोसेफ की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने बैलगाड़ी दौड़ से संबंधित महाराष्ट्र के कानून को भी सही ठहराया है। पोंगल उत्सव के दौरान तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल आयोजित किया जाता है। इस पीठ में शामिल न्यायाधीश अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सी. टी. रवि कुमार ने जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने पशुओं से जुड़े खेलों से संबंधित कर्नाटक सरकार के इसी प्रकार के कानून को भी वैध ठहाराया। उच्चतम न्यायलय़ ने पिछली कई सदियों से खेले जा रहे जल्लीकट्टु खेल को वैध ठहराते हुए राज्यों की सभी याचिकाओँ को खारिज कर दिया।

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