सुप्रीम कोर्ट ने कथित माओवादी संपर्क को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा और अन्य को रिहा करने के बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से एक अलग पीठ गठित कर इस मामले पर फिर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। माओवादिओं के साथ संपर्क के आरोप में गढ़चिरौली की अदालत ने जी.एन. साईबाबा और चार अन्य को गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी थी। इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में अपील की गई थी और पीठ ने इन्हें बरी किए जाने का आदेश दिया था।
Iran Live Updates: ट्रंप बोले- ‘अब कोई नौसैनिक नाकाबंदी नहीं’, ईरान ने परमाणु निरीक्षण पर… Read More
भारतीय शतरंज का दुनिया में दबदबा कायम, टीम MGD1 ने FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप… Read More
CUET UG Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, 49 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन का… Read More
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, लिस्ट-ए क्रिकेट में जड़ी सबसे तेज फिफ्टी; 20 साल पुराना… Read More
तमिलनाडु में दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना चेन्नई: तमिलनाडु… Read More
आंध्र प्रदेश में बारिश का संकट गहराया, सामान्य से कम वर्षा ने बढ़ाई चिंता अमरावती:… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment