सरकार ने देश में टीवी चैनलों के अपलिंक और डाउनलिंक के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि नए दिशा निर्देश टीवी चैनलों के परमिटधारकों के लिए आसानी से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर कारोबार करना सुगम बनाने को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए दिशा-निर्देशों में नया प्रावधान जोड़ा गया है ताकि चैनलों को कृषि, महिला सशक्तीकरण और शिक्षा सहित लोक सेवाओं और राष्ट्रीय हितों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
नए दिशा-निर्देशों में कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण की अनुमति लेने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। टेलीविजन पर अब कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कारोबार करना सुगम बनाने को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण फैसले में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप संस्थाएं भी टीवी चैनलों के लिए अनुमति ले सकती हैं।
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