संसद में डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी। यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लेगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, डाक सेवा महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। महानिदेशक के पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने का अधिकार होगा। विधेयक के अनुसार सरकार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित विशिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से प्रसारित किसी लेख को रोक सकती है।
चर्चा का जवाब देते हुए संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि सरकार एक लाख 64 हजार डाकघरों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन के आदर्श वाक्य के साथ काम कर रही है। इससे पहले, चर्चा में भाग लेते हुए बीसेट्टी वेंकट सत्यवती ने विधेयक का समर्थन किया। भाजपा के भोला सिंह ने कहा कि सरकार ने डाक विभाग को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। भाजपा के राम शिरोमणि वर्मा और शिवसेना के प्रतापराव जाधव ने भी विधेयक का समर्थन किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28-29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। 28 अप्रैल को… Read More
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी है। मौसम विभाग ने अगले… Read More
ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को हरित रूप देने और अभिनव वित्तपोषण के माध्यम से… Read More
2025-26 के लिए गेहूं उत्पादन परिदृश्य के संबंध में कुछ मीडिया रिपोर्टों के जवाब में,… Read More
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चालू करने में… Read More
अमेरिका के वॉशिंगटन में होटल हिल्टन में आज सुबह व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन रात्रि भोज… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment