संसद ने आज संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी जबकि राज्यसभा ने इसे आज पारित किया। यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में संशोधन करता है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में मेहरा, महार और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा और महरा समुदायों को शामिल किया गया है।
चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह विधेयक छत्तीसगढ़ में इन समुदायों के जीवन और स्थितियों में सुधार करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने समाज के वंचित लोगों के कल्याण के लिए कई फैसले लिये है। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों के परिणाम आज समाज में देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार लोगों का दिल जीतने में सफल रही है।
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