महाराष्ट्र सरकार ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके अन्य राज्य के लोगों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में आने की अनुमति देने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण कुछ महीनों पहले विदेशों से महाराष्ट्र में आने वाले सभी यात्रियों को निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट बंधनकारक किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट पेश करना आवश्यक था। अब जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं, उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं। दूसरा डोज लेने के 15 दिन के बाद कोई भी नागरिक निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकता है। लेकिन उन्हें कोविड पोर्टल द्वारा दिया गया टीकाकरण का अंतिम प्रमाण-पत्र पेश करना होगा। अन्य राज्यों के साथ-साथ अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को भी यह सुविधा दी जाएगी।
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