महाराष्ट्र सरकार जल्द ही स्थानीय निकाय चुनावों में ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ को आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी करेगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं करेगा और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
महाराष्ट्र के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि अध्यादेश के बाद राज्य मे कुछ जिलों मे ओबीसी सीटों मे 10 से 12 फीसदी कमी हो सकती है लेकिन सभी समुदायों को आरक्षण के संतुलित लाभ देने हेतू यह आवश्यक है। राज्य सरकार के इस कदम के कारण स्थानीय निकायों मे ओबीसी समुदाय की 90 फीसदी सीटों को सुरक्षित रखा जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य की छह जिला परिषदों में घोषित उपचुनाव को ध्यान मे रखकर यह निर्णय लिया गया और इस बारे मे जल्द ही जारी की जानेवाली अधिसूचना आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिये लागू होगी। उन्होने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिये उच्चतम न्यायालय में राज्य की लडाई आगे भी जारी रहेगी।
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