स्थाई खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा, उन पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड- सीबीडीटी की अधिसूचना में बताया गया है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इसे जुर्माना अदा करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है।
आयकर अधिनियम के अनुसार पैन को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य है अन्यथा अगले वर्ष 31 मार्च से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता ऐसा कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन दर्शाया जाना आवश्यक है। जो लोग समय-सीमा तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाते उनका पैन आयकर रिटर्न भरने के लिए मार्च 2023 तक सक्रिय रहेगा। करदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए 31 मार्च 2023 तक की राहत दी गई है कि वे अपने पैन को आधार से जोड़कर अधिकारियों को सूचित करें। सीबीडीटी ने कहा है कि इस जुड़ाव की सूचना के साथ विलम्ब शुल्क भी देना पड़ेगा।
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