Categories: News-Headlines

पूरे NCR में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों के परिचालन की अनुमति दी गई

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को समग्र रूप से रोकने, नियंत्रण और कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर राज्य सरकारों और एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी)/डीपीसीसी को निर्देश संख्या 71 को 15.05.2023 से प्रभावी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के अधीन लगाए गए प्रतिबंध/रोक के अलावा अन्य अवधि के लिए पूरे एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट के किसी भी तरह के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, जेनरेटर सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली (70 फीसदी गैस और 30 फीसदी डीजल) में रूपांतरित करना होगा।

ग्रैप के तहत प्रतिबंधित अवधि में डीजी सेट परिचालन को औद्योगिक कार्यों में चुनिंदा रूप से अनुमति दी जाती है। हालांकि, इसके लिए उसे सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) से युक्त होना होता है, जो उपयोग में आने वाले डीजी सेटों के संबंध में 800 किलोवाट कुल विद्युत क्षमता श्रेणी के लिए 70 फीसदी की न्यूनतम पीएम क्षमता प्राप्त कर सके और ऐसे डीजी सेटों को दोहरे ईंधन मोड (प्राकृतिक गैस व डीजल) में परिचालित करने के लिए भी परिवर्तित किया जाता है, जहां गैस संबंधी बुनियादी ढांचा और इसकी आपूर्ति उपलब्ध है।

सीएक्यूएम ने पाया कि अन्य बातों के अलावा, डीजी सेटों के अनियंत्रित उपयोग चिंता का विषय है। ग्रैप के तहत प्रतिबंध के अलावा अन्य अवधियों के दौरान भी पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना क्षेत्र में संचालित बड़ी संख्या में डीजी सेट, भारी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। इस तरह ये क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक हैं। इसे देखते हुए, उस अवधि के लिए भी डीजी सेटों के उपयोग को विनियमित करना, जब ग्रैप के तहत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, इस समय की जरूरत है।

इसके अलावा, यह दोहराया गया कि एनसीआर में ग्रैप के तहत रोक/प्रतिबंध की अवधि के दौरान डीजी सेटों का परिचालन दिनांक 16.12.2022 के आदेश के साथ निर्देश संख्या 54-57 (दिनांक 08.02.2022) और निर्देश संख्या 68 (दिनांक 14.09.2022) के अनुरूप विनियमित है। इसके अलावा, एनसीआर राज्य पीसीबी/डीपीसीसी को उपयुक्त सहमति प्रणाली और आवधिक निगरानी के माध्यम से इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

Leave a Comment

Recent Posts

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे: जो रूट की नाबाद 99 रन की पारी से इंग्लैंड की शानदार जीत, सीरीज 1-1 से बराबर

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे: जो रूट की नाबाद 99 रन की पारी से इंग्लैंड… Read More

18 hours ago

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बड़ी चुनौती, नए सीजन में जीत की लय बरकरार रखने पर नजर

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बड़ी चुनौती, नए सीजन में जीत की लय बरकरार रखने पर… Read More

22 hours ago

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को बड़ी सौगात, 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ जारी

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को बड़ी सौगात, 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ जारी नई दिल्ली:… Read More

22 hours ago

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे: दूसरे टी20 में सीरीज बचाने उतरेगा बांग्लादेश, जिम्बाब्वे की नजर सीरीज जीत पर

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे: दूसरे टी20 में सीरीज बचाने उतरेगा बांग्लादेश, जिम्बाब्वे की नजर सीरीज जीत… Read More

23 hours ago

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के इस्तेमाल की मांग तेज

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के इस्तेमाल की मांग… Read More

2 days ago

दिल्ली MCD वार्ड समिति चुनाव में BJP का शानदार प्रदर्शन, कई जोन में AAP को झटका

दिल्ली MCD वार्ड समिति चुनाव में BJP का शानदार प्रदर्शन, कई जोन में AAP को… Read More

2 days ago

This website uses cookies.