केन्द्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में सभी मेडिकल कॉलेजों को एम. बी. बी. एस., बी. डी. एस., बी. एस. सी. नर्सिंग और बी फार्मा पाठ्यक्रम के लिए सरकार द्वारा चयनित छात्रों से वर्ष 2018 में निर्धारित शिक्षा शुल्क लेने के निर्देश दिये गये हैं। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति सुदान्दीराम की अध्यक्षता में गठित शुल्क समिति ने 2021-2022 पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संशोधित किया है।
पुद्दुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश के छात्रों और अभिभावक कल्याण एसोसिय़ेशन ने संशोधित शिक्षा शुल्कों पर आपत्तियां उठाई हैं।
बाद में उपराज्यपाल डॉक्टर तमलीसाईं सौन्दर्य राजन ने जारी आदेश में कहा कि मेडिकल कॉलेज ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं ले रहे हैं और शिक्षण के लिए पूर्व निर्धारित समिति द्वारा शुल्क संस्थानों के लिए कम नहीं है। इसलिए 2018 में निर्धारित शुल्क ही जारी रहेगा।
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