पाकिस्तान में, राष्ट्रपति सचिवालय ने चुनाव आयोग से नेशनल असेंबली भंग होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर आम चुनाव कराने की तारीख का प्रस्ताव देने को कहा है।
नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा तीन अप्रैल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने के बाद आयोग ने यह आदेश दिया है।
इससे पहले, स्थानीय मीडिया ने बताया था कि चुनाव आयोग ने विभिन्न कानूनी अड़चनों और प्रक्रियात्मक चुनौतियों का हवाला देते हुए तीन महीने के भीतर चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी।
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