पाकिस्तान में एक अदालत ने महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकाने के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस्लामाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने संबंधी इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने अधिकारियों से इमरान खान को 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने का आदेश दिया।
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