पटना की MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में इस महीने की 25 तारीख को पेश होने को कहा है। अदालत में मानहानि का यह मामला भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि देव की अदालत ने 18 मार्च को राहुल गांधी को आदेश दिया था कि वे आज पटना अदालत में पेश हों, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने यह कहते हुए नई तारीख की मांग की कि पूरी टीम सूरत मामले में व्यस्त थी। इसमें राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया था।
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