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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा- मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियां राजमार्गों पर नहीं चल सकतीं

पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ शंभू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की निंदा की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते।

न्‍यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ ने किसानों की बड़ी सभा की अनुमति देने के लिए पंजाब सरकार से भी सवाल किया।

उच्च न्यायालय पंचकूला निवासी वकील उदय प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने बताया कि इससे लोगों को असुविधा हो रही है और 13 फरवरी से एम्बुलेंस, स्कूल बसों और पैदल यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

इस बीच, पंजाब और हरियाणा सरकार ने सुनवाई के दौरान मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट पेश की।

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