Categories: News-Headlines

देश भर में EPFO के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली पूरी तरह लागू

पेंशन सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ईपीएफओ ने दिसंबर 2024 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को देश भर में लागू करने का काम पूरा कर लिया है। दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 1570 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की गई।

केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का पहला पायलट अक्टूबर, 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसमें 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की गई। दूसरा पायलट नवंबर, 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया, जिसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की गई।

सफल कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, “ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का पूरी तरह कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह परिवर्तनकारी पहल पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को सहजता से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह भौतिक सत्यापन की प्रणालियों की आवश्यकता को समाप्त करता है और पेंशन संवितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। सीपीपीएस ईपीएफओ सेवाओं को आधुनिक बनाने और हमारे पेंशनभोगियों के लिए सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस रोलआउट के साथ, हम एक तकनीक-सक्षम और सदस्य-केंद्रित ईपीएफओ के दृष्टिकोण के साथ तालमेल रखते हुए, पेंशन सेवा वितरण में एक नया मानदंड स्थापित कर रहे हैं।”

सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो विकेंद्रीकृत है, जिसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। सीपीपीएस में, न केवल पेंशनभोगी किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेगा, बल्कि पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी।

जनवरी 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

ईपीएफओ ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए सेवाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है और नई सीपीपीएस प्रणाली इस दिशा में एक बड़ा सुधार है।

Leave a Comment

Recent Posts

MSME मंत्रालय ने डेटा-ड्रिवन लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए… Read More

1 hour ago

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है,… Read More

1 hour ago

NLDSL और महाराष्ट्र ने राज्य की रसद व्यवस्था को मजबूत करने और विकसित भारत का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (NLDSL) और महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का… Read More

3 hours ago

परिसीमन का विरोध करने वाले SC/ST सीट बढ़ोतरी के भी विरोधी हैं: गृह मंत्री अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं… Read More

3 hours ago

प्रधानमंत्री ने सांसदों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बताया कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में… Read More

7 hours ago

This website uses cookies.