दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है जो एक अप्रैल से लागू की गई हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 16 हजार 64 रुपये से बढ़कर हुए 16 हजार पांच सौ छह रुपये जबकि अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 17 हजार छह सौ 93 रुपये से बढ़कर 18 हजार एक सौ 87 रुपये किया गया है।
वहीं कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 19 हजार चार सौ 73 रुपये से बढ़ाकर 20 हजार 19 रुपए किया गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की भी न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाई गई है। इनमें गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17 हजार छह सौ 93 रुपये से बढ़ाकर 18 हजार एक सौ 87 रुपये, मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19 हजार चार सौ 73 रुपये से बढ़ाकर 20 हजार 19 रुपये तथा स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 21 हजार एक सौ 84 रुपये से बढ़ाकर 21 हजार सात सौ 56 रुपये कर दिया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को बढ़ाती है। उपमुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
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