दिल्ली के तीन नगर निगमों का 22 मई को औपचारिक रूप से विलय किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह घोषणा की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 22 मई से नगर निगम (संशोधन) कानून, 2022 लागू होगा।
लोकसभा ने 30 मार्च और राज्य सभा ने पांच अप्रैल को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दी थी।
एक अन्य अधिसूचना में कहा गया, ‘‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 के 10) की धारा तीन की उप-धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम के गठन के लिए मई 2022 का 22वां दिन निर्धारित करती है।’’
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली के तीन नगर निगमों के एककीकरण क उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग, समन्वय एवं रणनीतिक योजना सुनिश्चित करना है।
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