तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसमें राज्य में सभी हुक्का पार्लर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर दिया।
इस विधेयक में पहले से मौजूद सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध और उनके व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण को नियंत्रित करने से संबंधित कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। विधेयक पेश करते हुए तेलंगाना के संसदीय कार्यमंत्री डी0 श्रीधर बाबू ने कहा कि जो लोग हुक्का पार्लर चला रहे हैं, वे हुक्के की लत के शिकार हो रहे युवाओं में इसके प्रति आकर्षण का लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति हुक्का पार्लर चलाता पाया गया, तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। कानून के तहत इस मामले में सात वर्ष की जेल और पचास हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि सरकार हुक्का पीने के विरुद्ध कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएगी और राज्य में मादक पदार्थों तथा नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई तेज करेगी। प्रस्तावित कानून राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा।
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