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डॉ. मनसुख मांडविया ने महिला-पुरूष असमानता दूर करने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 29वीं बैठक बुलाई

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 18 अक्टूबर, 2023 को केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 29वीं बैठक बुलाई, जो लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव के समाधान के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। बैठक में प्रमुख रूप से बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई जिसके कारण लिंग चयन/निर्धारण और जन्म से पहले भ्रूण हत्याएं हो रही हैं।

जनसमूह को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महिला-पुरूष समानता की दिशा में देश के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। नवीनतम नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) रिपोर्ट 2020 का हवाला देते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने एसआरबी में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। उन्होंने कहा, “आंकड़ों से पता चला कि जन्म के समय लिंग अनुपात में तीन अंक का सुधार हुआ है, जो 2018-20 में बढ़कर 907 हो गया जबकि 2017-19 में यह 904 था। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वेक्षण में शामिल 22 राज्यों में से 12 राज्यों ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) कानून, 1994 (पीसी और पीएनडीटी कानून) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना” को लागू करने में राज्यों के संयुक्त प्रयासों से सुधार देखने को मिला है।

उन्होंने बताया कि नवीनतम एसआरएस रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि 2015 में पांच अंकों के अंतर की तुलना में 2020 में लिंग अंतर में दो अंकों की कमी देखी गई है। उन्होंने कहा, “दस राज्यों ने लिंग अंतर को प्रभावी ढंग से उलट दिया है, जिससे प्रसव बाद महिला के जीवित बचने की दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।”

डॉ. मांडविया ने आईवीएफ प्रक्रियाओं, नॉन-इनवेसिव प्रीनेटल टेस्ट (एनआईपीटी) और कॉम्पैक्ट डायग्नोस्टिक उपकरण जैसी आधुनिक तकनीकों से उत्पन्न चुनौतियों पर भी जोर दिया, जो परिवार संतुलन के बहाने लिंग चयन की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, “इन प्रौद्योगिकियों का, उनके सकारात्मक चिकित्सा अनुप्रयोगों के बावजूद, दुरुपयोग किया जा सकता है और लिंग असंतुलन बढ़ सकता है।”

पीसी एंड पीएनडीटी कानून के तहत, केन्द्र सरकार को लिंग निर्धारण और चयन के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएसबी सदस्य कानून लागू करने और देश में बालिकाओं के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए एकत्र हुए। डॉ. मांडविया ने आग्रह किया कि इस कानून का इस्तेमाल किसी को भी निर्दोष डॉक्टरों को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए।

डॉ. मांडविया ने इस संबंध में हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना की। उन्होंने लिंग चयन से निपटने के लिए स्टिंग ऑपरेशन और मुखबिर योजनाओं सहित उनकी नवीन रणनीतियों की सराहना की। इन प्रयासों की प्रशंसा करते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी इसका अनुसरण करने और इस महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय मुद्दे पर महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि पीसी एंड पीएनडीटी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की क्षमता बढ़ाने के लिए एनएचएम के तहत समर्पित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा “वित्तीय सहायता राज्य और जिला दोनों स्तरों पर प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) कोशिकाओं की स्थापना के लिए दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य से संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों को तेज करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है”।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, उनकी सुरक्षा, विकास और समग्र भागीदारी पर जोर दिया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और एमडी (एनएचएम) एल एस चांगसन ने केन्द्रीय कानून के माध्यम से लिंग निर्धारण और चयन के लिए चिकित्सा तकनीकों के दुरुपयोग के खिलाफ निवारक बनाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 तक, पीसी एंड पीएनडीटी कानून के तहत रिपोर्ट किए गए मामले मार्च 2015 में 2048 से बढ़कर 3563 हो गए हैं। इस अवधि के दौरान कानून के तहत सुरक्षित सजा के मामले 271 से बढ़कर 713 हो गए और 145 दोषी डॉक्टरों के लाइसेंस उनकी संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा निलंबित कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कानून को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने इसके कार्यान्वयन को और मजबूत करने के लिए, पीसी एंड पीएनडीटी कानून के तहत पिछले कुछ वर्षों में नियमों में 11 संशोधन पेश किए हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में बालिकाओं के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की हार्दिक अपील के साथ बैठक का समापन किया। चिकित्सा समुदाय से भी आग्रह किया गया कि वे पेशे में बदनाम लोगों की पहचान करके घटते बाल लिंग अनुपात और जन्म के समय लिंग अनुपात का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सीएसबी बैठक में लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सर्वसम्मति से प्रतिबद्धता देखी गई।

ये उपलब्धियाँ भारत में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के अटूट समर्पण को दर्शाती हैं, जिसमें लैंगिक समानता और बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और विकास पर जोर दिया गया है।

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