भारत के औषधि महानियंत्रक- डीसीजीआई ने देश में कोविड टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए टीके को मंजूरी मिलने के बाद के पूरक परीक्षण और आयातित कोविड टीकों के बैच परीक्षण के नियमों में ढील दी है। केंद्रीय दवा नियामक ने कहा है कि वैक्सीन के त्वरित और निर्बाध आयात के लिए पहले से ही बड़ी छूट दी गई हैं। कोविड-19 टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा वैक्सीन के हर बैच के परीक्षण और नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने की आवश्यकता संबंधी नियमों में छूट दी जाएगी। यह छूट उन टीकों को दी गई है जो पहले से ही अमरीका के एफडीए, यूरोप के ईएमए, ब्रिटेन के एमएचआरए और जापान के पीएमडीए द्वारा अनुमोदित हैं या जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध हैं।
हालांकि, डीसीजीआई ने कहा है कि वैक्सीन बैच के विश्लेषण के प्रमाण पत्र की जांच और समीक्षा अभी भी कसौली स्थित केन्द्रीय जांच प्रयोगशाला द्वारा की जाएगी। सुरक्षा परिणामों के लिए पहले एक सौ लाभार्थियों पर 7 दिनों के लिए टीकों के मूल्यांकन की आवश्यकता के साथ-साथ आवेदन दाखिल करने की अन्य प्रक्रियाएं और समय सीमा भी अपरिवर्तित रहेगी।
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