छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार चार प्रतिशत और उससे अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जहां कोविड टेस्ट पॉजीटिविटी दर 4 प्रतिशत से अधिक है, वहां धारा-144 लागू कर दी गई है। ऐसे जिलों में सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, पुस्तकालय, स्वीमिंग पुल और इसी प्रकार के अन्य स्थानों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में जुलूस, रैली और सभाओं के साथ ही सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक, धार्मिक तथा खेल संबंधी सामूहिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच आईआईटी भिलाई के राजधानी रायपुर स्थित रेज बहार कैम्पस में 80 विद्यार्थी और स्टॉफ कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। इस बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
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