प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर अल्पकालिक नकदी की कमी को दूर करने के लिए पात्र उधारकर्ताओं को दी गई अतिरिक्त ऋण सुविधा के तहत डिफ़ॉल्ट राशि के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को गारंटी कवरेज प्रदान करना है। इसमें एमएसएमई के लिए 100 प्रतिशत और गैर-एमएसएमई तथा एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज का प्रावधान है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
प्रभाव:
इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों से व्यवसायों को उबरने में सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त, इससे व्यवसायों को अपना परिचालन बनाए रखने, नौकरियों की रक्षा करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रस्तावित ऋण गारंटी योजना व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र को, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। समय पर तरलता प्रदान करके यह योजना व्यवसायों को बनाए रखेगी और नौकरियों के नुकसान को रोकेगी। यह निर्बाध घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगी और इकोसिस्टम की सुदृढ़ता को बनाए रखेगी।
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