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एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ) मामले में 29/10/2018 के आदेश के अंतर्गत एनसीआर के परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन एनजीटी के 07/04/2015 के आदेश के अनुसार नहीं चलेंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें देश भर में पुराने, अनफिट प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं: –

(1) दिनांक 23.09.2021 की जीएसआर अधिसूचना 653 (ई) में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 का प्रावधान है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(2) दिनांक 23.09.2021 की जीएसआर अधिसूचना 652 (ई) में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(3) दिनांक 04.10.2021 की जीएसआर अधिसूचना 714 (ई) में वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में वृद्धि का प्रावधान है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।

(4) दिनांक 05.10.2021 की जीएसआर अधिसूचना 720 (ई) में “जमा प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने के निमित्त पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत का प्रावधान है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।

(5) दिनांक 05.04.2022 की जीएसआर अधिसूचना 272 (ई) में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से ही निम्नलिखित मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान है।

(i) 01 अप्रैल, 2023 से भारी माल वाहनों/भारी सवारी मोटर वाहनों के लिए और

(ii) 01 जून, 2024 से मझोले माल वाहनों/मझौले सवारी मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए।

(6) दिनांक 13.09.2022 की जीएसआर अधिसूचना 695 (ई) में मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 में संशोधन का प्रावधान है, जिसे पहले जीएसआर 653 (ई) दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(7) दिनांक 31.10.2022 की जीएसआर अधिसूचना 797 (ई) में “ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण” के लिए नियमों में संशोधन का प्रावधान है।

(8) जीएसआर अधिसूचना 29 (ई) दिनांक 16.01.2023 में प्रावधान है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगमों या नगर पालिकाओं या पंचायतों), राज्य परिवहन उपक्रमों, पीएसयू और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र पंद्रह साल की अवधि के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

(9) दिनांक 29.03.2023 की जीएसआर अधिसूचना 233 (ई) में भारी माल वाहनों/भारी सवारी मोटर वाहनों, मझौले माल वाहनों/मझौले सवारी मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के संबंध में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से अनिवार्य परीक्षण की तिथि को 01 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ाने का प्रावधान है।

यह जानकारी केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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