उत्तर प्रदेश में रामपुर सांसद/विधायक न्यायालय ने आज पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आजम खान के अलावा तीन अन्य लोगों को सजा और जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आजम खान के अलावा बाकी तीन आरोपी पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को अधिकतम 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मुकदमा वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मारपीट के मामले में आजम खान को भारतीय दण्ड संहिता धारा 452 के तहत 7 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने 16 मार्च को आजम खान को दोषी ठहराया था।
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