उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर अन्य पिछडा वर्ग-ओ बी सी को आरक्षण देने के लिए अलग से एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया है।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए आज कहा कि इनके लिए आरक्षित सभी सीटे सामान्य श्रेणी की सीट मानी जाएगी। न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव तुरंत कराने का आदेश देते हुए अपने फैसले में यह भी कहा है कि ओ बी सी वर्ग को आरक्षण उसी स्थिति में दिया जाए जब इनके लिए अलग से एक आयोग गठित हो जाए।
न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह लागू नहीं कर दी जाती तब तक ओ बी सी को निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
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