Categories: News-Headlines

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष से संबंधित किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त किया

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15 दिसंबर 2021 की विशेष अपील छुट्टी अनुमति याचिका (सी) सं. 19756- राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और दिनांक 17 दिसंबर 2021 की विविध आवेदन सं. 31495/2021- मनमोहन नगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष से संबंधित किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को हाल ही में समाप्त कर दिया है।

केन्द्र सरकार इस मामले से संबद्ध है और वह सभी हितधारकों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और गृह मंत्रालय के अभिमत जानने के लिए इस मुद्दे की संपूर्ण रूप से जांच कर रही है।

इस संबंध में राज्यों को यह सलाह दी जा रही है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन करते हुए स्थानीय निकायों के लिए चुनाव में संविधान के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण नीति को अपनाएं।

सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिसूत्रीय जांच मानदंडों का राज्यों द्वारा पालन करने तक स्थानीय निकायों/नगर निगमों में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षा याचिका प्रस्तुत करने के बारे में भी विचार कर रही है।

Leave a Comment

Recent Posts

दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए।

दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं राष्ट्रीय… Read More

3 hours ago

कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपने बयानों और राजनीतिक गतिविधियों के कारण चर्चा के केंद्र में हैं।

शशि थरूर फिर चर्चा में, बयान और राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजर कांग्रेस के वरिष्ठ… Read More

23 hours ago

This website uses cookies.