उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15 दिसंबर 2021 की विशेष अपील छुट्टी अनुमति याचिका (सी) सं. 19756- राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और दिनांक 17 दिसंबर 2021 की विविध आवेदन सं. 31495/2021- मनमोहन नगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष से संबंधित किए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को हाल ही में समाप्त कर दिया है।
केन्द्र सरकार इस मामले से संबद्ध है और वह सभी हितधारकों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और गृह मंत्रालय के अभिमत जानने के लिए इस मुद्दे की संपूर्ण रूप से जांच कर रही है।
इस संबंध में राज्यों को यह सलाह दी जा रही है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन करते हुए स्थानीय निकायों के लिए चुनाव में संविधान के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण नीति को अपनाएं।
सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिसूत्रीय जांच मानदंडों का राज्यों द्वारा पालन करने तक स्थानीय निकायों/नगर निगमों में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षा याचिका प्रस्तुत करने के बारे में भी विचार कर रही है।
ग्रे मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है? वित्तीय और कारोबारी दुनिया में… Read More
रवि किशन को लेकर फिर बढ़ी चर्चा, फैंस की नजर हर अपडेट पर भोजपुरी सिनेमा… Read More
पटना में खान सर और संजय कुमार झा को लेकर चर्चाओं का दौर तेज बिहार… Read More
दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं राष्ट्रीय… Read More
ICC क्या है? क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्था की पूरी जानकारी क्रिकेट की दुनिया… Read More
शशि थरूर फिर चर्चा में, बयान और राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजर कांग्रेस के वरिष्ठ… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment