असम सरकार ने कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए आज से पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं। पूरे राज्य में रात साढ़े ग्यारह बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, इस महीने की 31 तारीख को यह लागू नहीं होगा। राज्य में सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रात साढ़े दस बजे तक काम कर सकेंगे। महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में प्रति घंटे, दोनों टीके लगवा चुके 60 व्यक्तियों और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए प्रति घंटे 40 व्यक्तियों की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल दोनों टीके लगवा चुके दर्शकों के लिये 50 प्रतिशत क्षमता और कोविड समुचित व्यवहार के कड़ाई से पालन के साथ काम करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार भी कार्रवाई होगी। मास्क नहीं पहनने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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