मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी ने सोशल शेयर बाजार में गैर-लाभकारी संगठनों-एनपीओ के लिए धन जुटाने के मानकों में छूट दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत सेबी ने एनपीओ के लिए न्यूनतम ईशू आकार और आवेदन आकार का मूल्य कम करने की सलाह दी है। सेबी ने जीरो कूपन जीरो का न्यूनतम ईशू आकार एक करोड रुपये से कम करके 50 लाख रुपये कर दिया है। निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि भी दो लाख रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है।
सेबी के अध्यक्ष मधाबी पुरी बुच ने कल मीडिया को बताया कि सेबी बोर्ड ने इन प्रस्तावों की मंजूरी दी है। सेबी ने गैर-लाभकारी संगठनों को वर्तमान नियमों के अनुसार धन जुटाने के दस्तावेजों में पिछले सामाजिक प्रभाव रिपोर्टों का खुलासा करने की भी अनुमति दे दी है लेकिन उसे लाभार्थियों की संख्या, प्रति लाभार्थी लागत और प्रशासनिक खर्चों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए।
सेबी बोर्ड ने लघु और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट शुरू करने की भी अनुमति दे दी है। इनमें ट्रस्ट की मौजूदा न्यूनतम संपत्ति मूल्य 500 करोड़ रुपये की तुलना में कम से कम 50 करोड़ रुपये की होगी।
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