सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल परिसर की दीवार से पांच सौ मीटर के दायरे में सभी कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और ए एस ओका की पीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण को आदेश पर अमल सुनिश्चित को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व धरोहर ताजमहल परिसर की दीवार से पांच सौ मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
17वीं सदी के सफेद संगमरमर से बने मकबरे के क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध है। इसके अलावा वाहनों के आवागमन, लकडी जलाने, नगर निगम का कचरा और कृषि का कचरा फैंकने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है।
यह याचिका दुकानदारों के एक समूह ने दायर की थी जिन्हें ताजमहल परिसर से पांच सौ मीटर के दायरे से बाहर दुकानें आवंटित हैं। याचिका में कहा गया था कि ताजमहल के आसपास गैरकानूनी तरीके से कारोबारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं जो शीर्ष न्यायालय के पहले के आदेशों का उल्लंघन है।
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