Categories: News-Headlines

सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की बढ़ती घटनाओं के जवाब में CCPA ने एक व्यापक सलाह जारी की

सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की बढ़ती घटनाओं के जवाब में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक व्यापक सलाह जारी की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार सलाह, विभिन्न कानूनों के तहत निषिद्ध गैरकानूनी गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर जोर देती है।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ सख्ती से प्रतिबंधित है, और देश भर के अधिकांश क्षेत्रों में इसे अवैध माना जाता है। इसके बावजूद, ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और ऐप्स सीधे तौर पर और गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए का विज्ञापन करते रहते हैं। ऐसी गतिविधियों का समर्थन विशेष रूप से युवाओं पर सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय दुष्‍प्रभाव डालता है।

यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया प्लेटफार्मों को विभिन्न सलाह जारी करने के प्रयासों को रेखांकित करती है, जिसमें उन्हें सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को प्रचारित करने के प्रति आगाह किया गया है। ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों पर लक्षित करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है।

परामर्श में कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन के लिए दिशा-निर्देश, 2022, किसी भी प्रचलित कानून के तहत निषिद्ध उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापनों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं।

इसमें दोहराया गया है कि दिशानिर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम में प्रयोग किया गया हो। मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के प्रचार या विज्ञापन में कोई भी भागीदारी, इसकी गैरकानूनी स्थिति को देखते हुए, किसी को भी अवैध गतिविधि में भाग लेने के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाती है।

इस सलाह के माध्यम से, सीसीपीए ने चेतावनी दी है कि किसी भी विज्ञापन या गतिविधियों का समर्थन जो अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है, जिसमें सट्टेबाजी या जुआ तक सीमित नहीं है, भाग लेने पर कठोर जांच की जाएगी। यदि दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, समर्थनकर्ताओं और किसी भी अन्य प्रासंगिक हितधारकों सहित शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सभी हितधारकों से आग्रह करता है कि वे इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और उन गतिविधियों को बढ़ावा देने या समर्थन करने से बचें जो भारतीय कानून के तहत अवैध हैं।

Leave a Comment

Recent Posts

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित ‘शौर्य’ कार्यक्रम को संबोधित किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि… Read More

1 hour ago

NHAI ने गुजरात में भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली की सफलतापूर्वक शुरूआत की

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव… Read More

1 hour ago

भारतीय रेलवे ने विद्युत प्रणाली के उन्नयन और पुल आधारभूत ढांचे के लिए 895.30 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

भारतीय रेलवे ने रेलवे पुलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मेट्रो रेल बिजली… Read More

1 hour ago

भारत आ रहे मार्शल आइलैंड्स ध्वज के एल.पी.जी. टैंकर, एमटी सर्व शक्ति, ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार किया

भारत आ रहे मार्शल आइलैंड्स ध्वज के एल.पी.जी. टैंकर, एमटी सर्व शक्ति, ने होर्मुज जलडमरूमध्य… Read More

1 hour ago

अमेरिका जर्मनी से अपने पांच हजार सैनिकों को वापस बुलाएगा

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका, जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में… Read More

1 hour ago

मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्‍यक्‍त किया

मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ-साथ… Read More

1 hour ago

This website uses cookies.