सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की बढ़ती घटनाओं के जवाब में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक व्यापक सलाह जारी की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार सलाह, विभिन्न कानूनों के तहत निषिद्ध गैरकानूनी गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर जोर देती है।
सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ सख्ती से प्रतिबंधित है, और देश भर के अधिकांश क्षेत्रों में इसे अवैध माना जाता है। इसके बावजूद, ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और ऐप्स सीधे तौर पर और गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए का विज्ञापन करते रहते हैं। ऐसी गतिविधियों का समर्थन विशेष रूप से युवाओं पर सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय दुष्प्रभाव डालता है।
यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया प्लेटफार्मों को विभिन्न सलाह जारी करने के प्रयासों को रेखांकित करती है, जिसमें उन्हें सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को प्रचारित करने के प्रति आगाह किया गया है। ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों पर लक्षित करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है।
परामर्श में कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन के लिए दिशा-निर्देश, 2022, किसी भी प्रचलित कानून के तहत निषिद्ध उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापनों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं।
इसमें दोहराया गया है कि दिशानिर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम में प्रयोग किया गया हो। मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के प्रचार या विज्ञापन में कोई भी भागीदारी, इसकी गैरकानूनी स्थिति को देखते हुए, किसी को भी अवैध गतिविधि में भाग लेने के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाती है।
इस सलाह के माध्यम से, सीसीपीए ने चेतावनी दी है कि किसी भी विज्ञापन या गतिविधियों का समर्थन जो अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है, जिसमें सट्टेबाजी या जुआ तक सीमित नहीं है, भाग लेने पर कठोर जांच की जाएगी। यदि दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, समर्थनकर्ताओं और किसी भी अन्य प्रासंगिक हितधारकों सहित शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सभी हितधारकों से आग्रह करता है कि वे इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और उन गतिविधियों को बढ़ावा देने या समर्थन करने से बचें जो भारतीय कानून के तहत अवैध हैं।
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