रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि करनाला सहकारी बैंक को अपने सभी काम-काज 13 अगस्त से बंद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर्याप्त पूंजी के कारण कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक का बने रहना उसके डिपॉजिटर्स के हितों के प्रतिकूल है और बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, नागरी सहकारी बैंक के लगभग 95% जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। साथ ही परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा, बीमा दावा राशि, प्राप्त करने का हकदार होगा।
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