भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यह अवलोकन किया है कि ग्राहकों द्वारा उन व्यावसायिक संस्थाओं के विरुद्ध बड़ी संख्या में स्पैम शिकायतें की जाती हैं, जिनसे उपभोक्ताओं ने पहले सामान या सेवाएं खरीदी हैं। जांच करने पर, ऐसी व्यावसायिक संस्थाएं अक्सर दावा करती हैं कि उनके पास वाणिज्यिक कॉल और संदेश प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की सहमति है।
दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 द्वारा परिभाषित नियामक ढांचे के अंतर्गत, कोई संस्था उपभोक्ता की डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) प्राथमिकताओं के बावजूद उससे वाणिज्यिक संचार कर सकती है, बशर्ते संस्था ने उपभोक्ता से स्पष्ट सहमति प्राप्त कर ली हो। हालांकि, कई मामलों में, ये सहमतियां ऑफ़लाइन या अपुष्ट माध्यमों से एकत्र की गई थीं, जिससे उनकी वैधता और वास्तविकता का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया था। कई उदाहरणों में, उपभोक्ता रिपोर्ट करते हैं कि उनके मोबाइल नंबर को इस उद्देश्य के लिए संस्थाओं द्वारा गलत बयानी, धोखे या अनधिकृत डेटा-साझाकरण प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल के वर्षों में ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कई अभिनव नियामक उपाय किए हैं। इनमें उपभोक्ताओं को पूर्व डीएनडी पंजीकरण के बिना भी गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति देना और स्पैमिंग गतिविधियों के लिए संस्थाओं द्वारा दुरुपयोग किए जा रहे दूरसंचार संसाधनों को बड़े पैमाने पर काटना शामिल है। हालांकि, उपभोक्ता की ऑफलाइन सहमति का हवाला देते हुए वाणिज्यिक संचार के लिए सहमति का सत्यापन एक कठिन चुनौती बनी हुई है।
इस मुद्दे को हल करने के लिए, विनियमन संस्थाओं द्वारा डिजिटल रूप से सहमति प्राप्त करने और उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक संचार करते समय सहमति के आसान सत्यापन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा बनाए गए सुरक्षित और अंतःक्रियाशील डिजिटल सहमति रजिस्ट्री में उन्हें पंजीकृत करने का प्रावधान करते हैं। हालांकि, इस सहमति पंजीकरण ढांचे के सफल संचालन के लिए, वाणिज्यिक संचार भेजने वाली संस्थाओं को ऑनबोर्ड करना एक अनिवार्य आवश्यकता है।
इसके अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरूआत करने के लिए, ट्राई ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ समन्वय में चुनिंदा बैंकों को शामिल करते हुए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है और 13 जून, 2025 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें बैंकों के सहयोग से इस ढांचे का प्रयोग करने का आदेश दिया गया है। बैंकिंग लेनदेन की संवेदनशीलता और स्पैम कॉल के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए, बैंकिंग क्षेत्र को कार्यान्वयन के पहले चरण के लिए प्राथमिकता दी गई है। नियामक सैंडबॉक्स ढांचे के अंतर्गत चलने वाला यह प्रायोगिक संवर्धित सहमति पंजीकरण फ़ंक्शन (सीआरएफ) के परिचालन, तकनीकी और नियामक पहलुओं को मान्यता प्रदान करेगा और डिजिटल सहमति इकोसिस्टम के क्षेत्रवार विस्तार के लिए नींव रखेगा।
ट्राई उपभोक्ता हितों की रक्षा और वैध वाणिज्यिक संचार में विश्वास बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राधिकरण क्षेत्रीय विनियामकों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित प्रथाओं की ओर विकसित हो सके।
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