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RBI ने पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड के मामलों को बंद करने के लिए एक परिसमापक नियुक्त किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड के मामलों को बंद करने के लिए एक परिसमापक नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल 10 अगस्त को रुपी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने बंबई उच्‍च न्‍यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के निपटान तक आदेश पर रोक लगा दी। संबंधित अपीलीय प्राधिकरण ने पिछले महीने की 31 तारीख को बैंक की याचिका को खारिज कर दी थी। महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापक की नियुक्ति की है।

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