एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संगठित अपराध और आतंकी गुट से जुडे सदस्यों की चार सम्पत्तियों को जब्त कर लिया है। एनआईए द्वारा जारी बयान के अनुसार गैर-कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत हरियाणा और पंजाब में एनआईए की टीमों के समन्वित छापे में तीन अचल और एक चल सम्पत्ति को जब्त किया गया। एनआईए ने पाया कि आतंक से जुडी साजिशें रचने और गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए इन सम्पत्तियों का इस्तेमाल किया गया था।
एनआईए ने अगस्त, 2022 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक गिरोह और उसके सहयोगियों के विरूद्ध गैर-कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। एनआईए की जांच से पता चला है कि बिश्नोई के गिरोह ने देश के कई राज्यों में अपने आपराधिक माफिया नेटवर्क को फैला लिया है।
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