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IRCTC घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में अर्जी दायर की

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आईआरसीटीसी (IRCTC) घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सी.बी.आई. की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक इस मामले में जवाब मांगा है। आवेदन में जांच एजेंसी ने कहा कि हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी ने कानून की प्रक्रिया को तोड़ने का प्रयास किया और उन्हें दी गई स्वतंत्रता का खुलेआम दुरुपयोग किया। सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव ने न केवल सीबीआई अधिकारियों के परिवारों को सीधी धमकी दी बल्कि गवाहों को भी अप्रत्यक्ष धमकी दी। सीबीआई ने आगे कहा कि तेजस्वी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और स्वयं डिप्टी उपमुख्यमंत्री होने के नाते, “अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं”। उनके बयान मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने से रोकने के लिए अनुचित प्रभाव और बल प्रयास को दर्शाते हैं।

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