भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (एबीएफआई) के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (‘अधिनियम’) की धारा 27 के प्रावधानों के तहत दिनांक 03.06.2022 को एक आदेश पारित किया। सीसीआई ने एबीएफआई को अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों, जो प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हैं, का उल्लंघन करने का दोषी पाया है।
कंफेडेरशन ऑफ प्रोफेशनल बेसबॉल सॉफ्टबॉल क्लब्स (सीपीबीएससी) द्वारा अधिनियम की धारा 19(1)(ए) के तहत दाखिल सूचना के आधार पर उपरोक्त मामला शुरू किया गया था, जिसमें एबीएफआई के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। जानकारी के अनुसार, एबीएफआई ने अपने संबद्ध राज्य बेसबॉल संघों को दिनांक 07.01.2021 को भेजे गए पत्र के माध्यम से गैर-मान्यता प्राप्त निकायों की बात न सुनने और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को उनके द्वारा आयोजित किसी भी टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया था।
रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, आयोग ने एबीएफआई को भारत में बेसबॉल लीग/इवेंट/टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़े प्रासंगिक बाजार में एक प्रमुख स्थिति में पाया और एबीएफआई को अपने संबद्ध राज्य बेसबॉल संघों को दिनांक 07.01.2021 को भेजे गए पत्र के द्वारा अधिनियम की धारा (4)(2)(ए)(i), 4(2)(बी)(i), और 4(2)(सी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने एबीएफआई के खिलाफ अपनी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया, हालांकि, आयोग ने किसी भी तरह का आर्थिक दंड नहीं लगाया है, यह देखते हुए कि एबीएफआई ने पहले ही आक्षेप वाले पत्र को वापस ले लिया है और उस हद तक आवश्यक बाजार सुधार पहले ही हो चुका है।
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